बिलासपुर। शहर में दिन में नो एंट्री में भारी वाहनों (ट्रक) के शहर प्रवेश किए जाने पर – 1,00,500 /- का किया जुर्माना,नो एंट्री के समय किसी भी स्थिति में भारी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा- डी0एस0पी0 ट्रैफिक प्रभारी परिहार इससे पूर्व में भी रात्रि में पुलिस द्वारा गई की कार्यवाह बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के आदेशानुसार संभावित सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर किसी भी परिस्थिति में नो एंट्री के समय भारी वाहनों (ट्रक) को शहर में प्रवेश नहीं किए जाने के निर्देश डी0एस0पी0 ट्रैफिक प्रभारी शिवचरण सिंह परिहार को दिए गए है।
आदेश के तारतम्य में निरंतर डी0एस0पी0 ट्रैफिक प्रभारी परिहार द्वारा ट्रैफिक पुलिस के समस्त अधिकारियों को यह अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार के भारी वाहन (ट्रक) नो एंट्री के समय शहर प्रवेश करते हैं तो उन्हें थाना यातायात लाकर मोटर व्हीकल एक्ट की नियमानुसार कार्यवाही की जावे, इस क्रम में आज 10:30 बजे रायपुर रोड से भारी वाहन (ट्रक) नो एंट्री के समय में महाराणा प्रताप चौक आने पर महाराणा प्रताप चौक पर तैनात सहायक उप निरीक्षक श्री डी0डी0 सिंह एवं स्टाफ द्वारा उन्हें रोक कर थाना यातायात लाया गया एवं विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश किया गया,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा नो एंट्री में प्रवेश किए जाने पर 05 वाहनों से 1,00,500 का जुर्माना वसूल किया गया।
इस संबंध में ट्रैफिक डी०एस०पी० परिहार ने बताया कि – इससे पूर्व भी रात्रि के समय नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा 3,20,000 का जुर्माना से दंडित किया गया था और हमारे द्वारा किसी भी परिस्थिति में भारी वाहनों को नो एंट्री के समय शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।