CG CRIME

// Jun 03, 2026

*बालोद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति लीलाधर साहू (25 वर्ष) को 5 साल के कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया*।

 

बालोद।फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति लीलाधर साहू (25 वर्ष) को 5 साल के कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया था।अपर लोक अभियोजक सनद श्रीवास्तव के अनुसार 16 जुलाई 2025 को प्रार्थिया त्रिवेणी साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराकर जानकारी दी थी कि दो वर्ष पहले लीलाधर से उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद ससुराल वाले कुछ नहीं लाई हो कहकर ताना मारते थे। जेठानी से उसकी तुलना कर भेदभाव करते थे। पति आईसक्रीम बेचने का काम करता था।शाम को शराब के नशे में घर आता था। जिसे घर वाले प्रार्थिया के खिलाफ भड़काते थे। 2 जुलाई को पति ने पैसे की मांग की। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देकर चाकू दिखाया तो वह डर कर अपने मायका साल्हेटोला चली गई। 15 जुलाई को साल्हेटोला मंे सामान नहीं लाने और पैसे को लेकर विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया। बालोद थाने में धारा-109(1)के तहत अपराध दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के अंतर्गत पीड़िता को पर्याप्त प्रतिकर उपलब्ध कराने का निर्णय पारित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *