प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर : द्वारा ट्रक चालक को लापरवाही उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए आरोपी रामकुमार देवांगन को धारा 279 भादवि में 03 माह एवं धारा 338 भादवि में 06 माह कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया,
Junaid Khan CG CRIME– जांजगीर चांपा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने लापरवाही उपेक्षापूर्वक ट्रक क्रमांक सीजी 16 ए 2420 को चलाते हुए गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी रामकुमार देवांगन पिता हरदेव देवांगन ग्राम सरखो को अलग अलग धाराओं में सुनाई 03 माह एवम 06 माह कारावास एवं अर्थदंड की…