जांजगीर चांपा। सारागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरुद्ध कार्यवाही। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया जाकर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा,डीजे संचालक का पुराना आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे के राजसात हेतु भी पत्र लिखा जाएग।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 24.11.24 को देर रात्रि में थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम कमरीद बस स्टैंड के पास डीजे साउंड अधिक आवाज से बजाय जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पाया की ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था, वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था। DJ संचालक संतोष कुमार कश्यप निवासी कोसमंदा थाना चांपा के विरुद्ध थाना सारागांव में धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाकर डीजे साउंड सिस्टम एवं उपयोग किए वाहन क्रमांक CG -11- AR- 6522 को जप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया है।
वाहन में बड़ी- बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो नियमों के विपरीत होना पाया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं सारागांव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।