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छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 08 वर्ष की सजा 7500 जुर्माना।

अनीश सोनकर -जिला बलौदाबाजार के कसडोल थाना अंतर्गत मामले में युवती से छेड़ छाड़ करने एवम युवती के विरोध करने पर मार पीट करने के मामले में, भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से रास्ता रोककर युवती से छेड़छाड़ करने एवं मारपीट करने वाले आरोपी मुकेश साहू उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कोट (क) थाना कसडोल,को 08 वर्ष सश्रम, 01 माह साधारण कारावास एवं ₹7500 जुर्माने की सजा से दंडित,माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) बलौदाबाजार श्री प्रशांत पाराशर द्वारा किया गया दंडादेश पारित।

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